संवाददाता -
आजमगढ़। थाना गंभीरपुर अवगत कराना है कि 04 अक्टुबर को वादी खुर्शीद आलम पुत्र फैजान ग्राम खण्डवारी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना गम्भीरपुर पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 26.09.2024 को रात्रि समय करीब 9 से 10 बजे के बीच विपक्षी अभिषेक यादव पुत्र चन्द्रभूषण यादव ग्राम मुजफ्फरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ अपने साथियों जिनकी संख्या 08 थी द्वारा लहबरिया हाईवे के पास मेरे ढाबा के अन्दर आए, खाने के लिए बकरे का रान मसाला तथा वेज का आर्डर किये खाने के समय गलत तरीके से अभिषेक यादव उपरोक्त द्वारा एक वीडियो बनाया गया कि बकरे का रान मशाला नहीं है किसी और जानवर के माँस होने का अफवाह फैलाने व रेस्टोरेन्ट के मैनेजर के साथ गाली गलौज व जान से धमकी दिया, जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 372,2024 धारा 351(1),352 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था। 04.10.2024 को उ0नि0 योगेश कुमार सरोज मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अभिषेक यादव पुत्र चन्द्रभूषण यादव ग्राम मुजफ्फरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को समय 14.30 बजे उसके घर से नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।
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